न्यूज डेस्क (Rajesh Kumar): यह एक बड़ी ख़बर है।UGC New Rule Supreme stays Court: UGC के कथित नए भेदभाव विरोधी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। यह कहा गया है कि नए आदेश तक 2012 के नियम लागू रहेंगे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि यूजीसी के नए नियमों में स्पष्टता की कमी है।
सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और फिलहाल इन नियमों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च,2026 को की जाएगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ज्योमाल्या बागची की बेंच ने सुनवाई की और फैसला सुनाया है। मालूम हो कि UGC के कानून को लेकर देश भर में बवाल खड़ा हो गया था।

मामले की सुनवाई के दौरान CJI ने साफ कहा कि इन नियमों का गलत इस्तेमाल होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। CJI सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा कि यूजीसी के नए नियमों में भेदभाव की परिभाषा व्यापक और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने टिप्पणी की कि जाति से जुड़े प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं, जिससे इनके गलत इस्तेमाल की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।













