चाईबासा: यह बड़ी खबर है। राहुल गांधी से जुड़ी यह ख़बर है। कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया था। यह आदेश हाईकोर्ट ने दिया था कोर्ट ने कड़ा रुख अपना लिया था।मानहानि मुकदमें में चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है।
कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी चाईबासा के एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए।वह सुबह करीब 10 बजे हेलीकॉप्टर से टाटा कॉलेज मैदान में उतरे।उसके बाद चाईबासा परिसदन में करीब 45 मिनट इंतजार करने के बाद वह वहां से चाईबासा सिविल कोर्ट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एमपी एमएलए कोर्ट में न्यायाधीश सुप्रिया रानी तिग्गा के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के वकील प्रणव दरीपा ने बताया कि 2018 में राहुल गांधी के ऊपर अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस किया गया था।हाईकोर्ट का निर्देश था कि 6 अगस्त को राहुल गांधी चाईबासा कोर्ट में पेश होंगे और बेल लेंगे। जिसके बाद आज राहुल गांधी हाजिर हुए। वकील के अनुसार जमानत याचिका दाखिल की जा चुकी थी जिसके बाद कोर्ट ने सशर्त बेल दे दिया है।
पूरे मामले पर शिकायतकर्ता के वकील विनोद कुमार साहू ने कहा कि कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा कि आपके खिलाफ ऐसे-ऐसे आरोप लगे हैं, आपने बीजेपी नेताओं के लिए ऐसा बयान दिया है. क्या आपने ऐसा कहा है? इस पर राहुल गांधी ने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है।
वकील ने कहा कि ये पूरी तरह से गलत है।राहुल गांधी जैसे विपक्ष के नेता को इस तरह का झूठ बोलना शोभा नहीं देता। उनका भाषण अभी भी कांग्रेस की वेबसाइट पर है। हमने इसे कोर्ट में जमा कर दिया है।लेकिन कोर्ट में राहुल गांधी ने साफ इनकार कर दिया कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है।कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है।अब गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी।उन्होंने बताया कि कोर्ट ने उन्हें इस शर्त पर जमानत दी है कि वे जांच में सहयोग करेंगे। उन्होंने अंडरटेकिंग दी है।