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अंकित शर्मा हत्याकांड में बड़ा फैसला: ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्रकैद की सजा

@karishma

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Jul 31, 2026 · 6:10 PM
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अंकित शर्मा हत्याकांड में बड़ा फैसला: ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्रकैद की सजा
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दिल्ली के वर्ष 2020 दंगा मामले से जुड़े आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में कड़कड़डूमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इससे पहले 13 जुलाई 2026 को कोर्ट ने ताहिर हुसैन, नजीम, कासिम, अनस और जावेद को इस मामले में दोषी ठहराया था।

सजा सुनाते समय अदालत ने कहा कि यह एक अत्यंत गंभीर और निर्मम अपराध था। कोर्ट के अनुसार, जिस तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया और उसके बाद शव के साथ व्यवहार किया गया, उसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। अदालत ने टिप्पणी की कि अपराध की प्रकृति बेहद क्रूर थी और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत से सभी दोषियों के लिए मौत की सजा देने की मांग की थी। पुलिस ने इस मामले को ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ श्रेणी का बताते हुए कहा कि आईबी अधिकारी अंकित शर्मा पर बेहद बर्बर हमला किया गया था। जांच के दौरान सामने आए पोस्टमार्टम विवरण के अनुसार, उनके शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान पाए गए थे, जिनमें कई घाव जानलेवा थे।

हालांकि, बचाव पक्ष ने मौत की सजा की मांग का विरोध किया। ताहिर हुसैन के वकील ने अदालत में दलील दी कि केवल चोटों की संख्या के आधार पर मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि मामले के सभी तथ्यों को संतुलित तरीके से देखा जाना चाहिए।

सजा सुनाए जाने से पहले कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। अब अदालत के फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में है। यह फैसला वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े सबसे चर्चित मामलों में से एक माना जा रहा है और इसे कानून व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण निर्णय के रूप में देखा जा रहा है।

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