रांची : योग शिक्षिका राफिया नाज पर अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में झारखंड सरकार के मंत्री डॉ इरफान अंसारी को कोर्ट ने हाजिर होने का आदेश दिया है. इरफान अंसारी को तीन मार्च को रांची के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में शामिल होने का आदेश था.पर इरफान अंसारी नहीं गये.उन्हें समन जारी किया गया था.
अब कोर्ट ने उन्हें 11 मार्च को निश्चित रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है. अगर वे इस तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कोर्ट कड़ा आदेश दे सकता है.योग शिक्षिका राफिया नाज़ पर 2020 में इरफान अंसारी ने योग के दौरान पहनावा पर टिप्पणी की थी. राफिया नाज़ ने कोर्ट में इरफान अंसारी के खिलाफ शिकायत वाद दर्ज कराया था. आज की तारीख में राफिया नाज़ भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हैं. 2020 में वह राजनीति से दूर थीं.इरफान अंसारी पर मानहानि का मुकदमा किया गया है.