रांची: झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में सचिवालय सहायक सेवा और निजी सहायक संवर्ग के अधिकारियों से अधिक वेतन की वसूली के संबंध में दायर याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थियों की दलीलों को सुनने के बाद वसूली की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
मामले की अगली सुनवाई 26 जून को निर्धारित की गई है।
प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अधिवक्ता अर्पण मिश्रा ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा अधिक वेतन के नाम पर की जा रही वसूली गैरकानूनी और अन्यायपूर्ण है। उन्होंने सरकार के संबंधित संकल्प पर रोक लगाने की मांग की।
गौरतलब है कि चंद्रभूषण कुमार, अश्विनी कुमार लाल, विजय कुमार, मनोज कुमार झा, सुरेश कुमार दास, प्रमोद कुमार समेत कई अन्य अधिकारियों ने अलग-अलग याचिकाएं दायर कर राज्य सरकार के आदेश को चुनौती दी है।
प्रार्थियों का कहना है कि उन्हें नियमों के तहत वेतन दिया गया था, ऐसे में अब वसूली करना गलत है और इससे न केवल आर्थिक नुकसान हो रहा है, बल्कि मानसिक रूप से भी वे परेशान हैं।
अब इस मामले में अदालत द्वारा राज्य सरकार के जवाब के बाद ही अगली कार्रवाई तय होगी।