रांची- जमीन घोटाला के आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कै बड़ी राहत मिली है.उनकी नियमित जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. शुक्रवार को हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत दे दी.हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है. इसी 13 जून की सुनवाई के दौरान ईडी और बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी कर ली गई थी. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की कोर्ट में सुनवाई हुई.हेमंत सोरेन की ओर से देश के वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल और हाईकोर्ट के सीनीयर एडवोकेट पियूष चित्रेष ने बहस की थी.ईडी ने हेमंत सोरेन को 8.86 एकड़ जमीन घोटाला मामले में लंबी पूछताछ के बाद इसी साल 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था.गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन राज भवन जाकर अपना इसके पास सौंप आए थे. हेमंत सोरेन को 50000 के निजी मुचलके पर बेल दी गई है. उनकी पत्नी विधायक कल्पना सूरज ने न्यायालय का धन्यवाद किया है. इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और राज्य के नेताओं में खुशी के लहर देखी जा रही है. भाजपा ने कहा है की जमानत देना कोर्ट का अधिकार है.नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी ने कहा कि कोर्ट के ही आदेश से हेमंत सोरेन जेल में थे. उन्होंने कहा की जमानत देने का मतलब यह नहीं होता कि वे निर्दोष हैं.
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