रांची : बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सोमवार को सीबीआई कोर्ट का फैसला आया है. इसके अनुसार कुल 124 लोगों में 35 लोगों को बरी कर दिया गया है, वहीं 52 लोगों को तीन – तीन साल और उससे कम की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही अन्य 37 दोषियों को 1 सितंबर को सजा की बिंदु पर बहस के बाद सज़ा सुनाई जाएगी.
मालूम हो कि डोरंडा कोषागार से 36.26 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़े मामले में तत्कालीन आपूर्तिकर्ता एवं पूर्व विधायक गुलशन लाल अजमानी समेत 124 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे. यह घोटाला साल 1990 से 1995 के बीच में हुआ था. चारा घोटाला मामले में 45 लोक सेवक और 9 महिला आरोपी भी शामिल हैं. ट्रायल के दौरान 62 आरोपियों का निधन हो चुका है. इस केस में 38 लोक सेवक समेत 124 सप्लायर ट्रायल फेस कर रहे थे. जिनमें 16 महिलाएं भी शामिल रही हैं.यह चारा घोटाले में एक बड़ा मामला था.मालूम हो कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी चारा घोटाले के अलग-अलग मामले में सजा पा चुके हैं.