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Home झारखंड

ED नहीं गए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो क्या आगे

September 23, 2023
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*हाईकोर्ट में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी चुनौती,क्या हो सकता है ईडी का अगला कदम?*

रांची – सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के समन के खिलाफ शुक्रवार यानी आज लगभग 11बजकर 7 मिनट में हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. ईडी ने हेमंत सोरेन को लगातार चौथी बार समन भेजते हुए शनिवार यानी 23 सितंबर को रांची एयरपोर्ट रोड स्थित एजेंसी के जोनल ऑफिस में उपस्थित होने को कहा था.एजेंसी उनसे जमीन घोटाले और उनकी संपत्ति के बारे में ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी.बता दें कि ईडी के खिलाफ हेमंत सोरेन के हाईकोर्ट जाने से यह साफ हो गया था कि वे आज भी ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे और ऐसा ही हुआ.

*सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इंकार और हाईकोर्ट जाने की दी थी सलाह*

 

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जब ईडी की ओर से समन जारी किया गया था,तभी यह तो स्पष्ट हो गया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले कानूनी सलाह लेंगे या कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.आपको बता दें कि 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी की पीठ ने सोरेन की याचिका में उठाई गई बिंदुओं पर सुनवाई से इनकार करते हुए उन्हें पहले हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी. इसके बाद आज यानी शनिवार 23 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट पिटीशन दायर की गई है.उन्होंने याचिका में पीएमएलए-2002 की धारा 50 और 63 की वैधता पर सवाल उठाया है.

-ईडी के समन को सीएम ने दी चुनौती-

हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में ईडी के समन को चुनौती दिया है दरअसल ईडी की ओर से की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाने का आग्रह किया है. इसके पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर क्रिमिनल रिट पिटीशन दायर किया था, लेकिन उन्हें वहां से कोई राहत नहीं मिली थी.

*जमीन घोटाले मामले में सीएम को अब तक चार समन*

राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले मामले में ईडी की ओर से चार बार समन जारी किया गया है. लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार भी ईडी कार्यालय नहीं गए हैं दरअसल उनका कहना है कि केंद्रीय जांच एजेंसीयों का दुरुपयोग किया जा रहा है. गैर कानूनी तरीके से गैर भाजपा शासित राज्य में ईडी और सीबीआई से डराया जा रहा है

*पहला समन 8 अगस्त 2023 को*

ईडी की ओर से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पहले समन 8 अगस्त को नोटिस भेजा गया था.इस नोटिस में उन्हें 14 अगस्त को सुबह 11 बजे ईडी के जोनल ऑफिस में बुलाया गया था. हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एड कार्यालय नहीं पहुंचे थे लेकिन एक पत्र भेजकर ये बताया गया था की वो कानूनी तरीके से निपटेंगे. जमीन घोटाले मामले में इससे पहले भी राज्य के कई बड़े लोगों को ईडी ने जोनल ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया था. इस बीच कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी,पूछताछ के दौरान ईडी के हाथों जो लगा उसी के आधार पर लगातार लोगों को ईडी कार्यालय बुलाया जा रहा था.

*दूसरा समन 19 अगस्त 2023*

14 अगस्त को ईडी कार्यालय में पेश नहीं होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले मामले में दूसरा समन 19 अगस्त को जारी कर 24 अगस्त को ईडी के जोनल ऑफिस में बुलाया गया था. हालांकि दूसरी समन में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय नहीं गए थे.

*तीसरा समन 1सितंबर 2023 को*

दूसरी समन में ईडी कार्यालय पेश नहीं होने के बाद ईडी की ओर से तीसरा समन जारी कर हेमंत सोरेन को 9 सितंबर को ईडी कार्यालय बुलाया गया था हालांकि कयास लगाया जा रहा था की तीसरी समन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जरूर ईडी कार्यालय जाएंगे लेकिन ऐसा इस बार भी नहीं हुआ था, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तीसरी समन में भी ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे थे.

*चौथा समन 9 सितंबर 2023 को*

तीसरी समन में हाजिर नहीं होने के बाद ईडी की ओर से चौथा समन 9 सितंबर को जारी कर उन्हें 23 सितंबर को ईडी कार्यालय बुलाया गया था. हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज भी ईडी कार्यालय नहीं गए और आज ही हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किए हैं.

*हाईकोर्ट से अगर नहीं मिली राहत तो क्या होगा*?

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने से पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए थे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसपर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था. इसके बाद आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किए है. अब सवाल यह उठता है कि आखिर इसके आगे की प्रक्रिया है क्या? कोर्ट की ओर से जिस दिन सुनवाई होगी उस दिन तमाम चीज स्पष्ट हो जाएगी लेकिन इससे पहले झारखंड की सियासत तेज हो गई है. सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो उनके लिए चुनौतियों भरा रहने वाला है आने वाला समय.(KS)

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