रांची: ED ने छवि रंजन के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति की मांग की, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी
रांची: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति की मांग की है.यह मांग हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के संदर्भ में की गई है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत मुकदमा चलाने के लिए सरकार से अभियोजन स्वीकृति आवश्यक है.
मनी लॉन्ड्रिंग के दो मामलों में आरोपी हैं छवि रंजन
रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन मनी लॉन्ड्रिंग के दो मामलों में आरोपी हैं, जो जालसाजी कर तैयार किए गए दस्तावेजों के आधार पर जमीन की खरीद-बिक्री के दौरान हुए थे. ईडी ने उन्हें चेशायर होम रोड और बरियातु स्थित सेना की जमीन से संबंधित मामलों में आरोपित किया है. ईडी ने छवि रंजन को 4 मई 2023 को गिरफ्तार किया था, और अब उनकी गिरफ्तारी के बाद अभियोजन स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू की गई है.