रांची-झारखंड हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है.यह फैसला अवैध खनन से जुड़ा हुआ है.अवैध खनन केस में ED के गवाह और साहिबगंज के रहने वाले विजय हांसदा की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला दिया है.
जानिए कोर्ट ने क्या कहा है
विजय हांसदा की याचिका के आधार पर पहले जिरवाबाड़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. लेकिन राज्य की पुलिस पर याचिकाकर्ता को भरोसा नहीं था. इसलिए कोर्ट से यह आग्रह किया गया कि इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी से कराई जाए. मालूम हो कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पहले ही यह कहा है कि इस क्षेत्र में 1000 करोड़ से अधिक की खनिज संपदा की तस्करी हुई है. हाई कोर्ट का यह ताजा आदेश बड़ा ही महत्वपूर्ण है. इसका सत्ता से जुड़े लोगों पर भी असर पड़ सकता है. मालूम हो कि पहाड़ अवैध खनन के कारण खत्म हो गए. बड़े स्तर पर पत्थर की तस्करी होती रही है.
कोर्ट ने महसूस किया कि साहिबगंज के जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत निम्बू पहाड़ समेत अन्य इलाकों में हुए अवैध खनन की जांच सीबीआई सही तरीके से कर सकती है.
कोर्ट के आदेश के बाद क्या होगा
इस मामले के याचिकाकर्ता विजय हांसदा की दलील को कोर्ट ने प्रथम दृष्टया सही माना. इसलिए अब यह मामला सीबीआई को हैंडओवर होगा. इस संबंध में जिरवाबाड़ी थाना में मामला दर्ज है. सीबीआई जांच से बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी.