रांची: यह महत्वपूर्ण समाचार है।झारखंड उच्च न्यायालय ने ईडी समन अवहेलना मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत देते हुए ट्रायल (MP-MLA) कोर्ट में सशरीर उपस्थिति से छूट दे दी है। जानकारी के अनुसार अदालत ने मामले को मेरिट पर सुनकर सोरेन की याचिका का निपटारा करते हुए व्यक्तिगत पेशी की अनिवार्यता हटा दी है।हालांकि ट्रायल प्रक्रिया जारी रहेगी।
झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने केस की मेरिट पर सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका को निष्पादित कर दिया है।

ईडी ने कथित जमीन घोटाले की जांच के संदर्भ में हेमंत सोरेन को कई समन जारी किए थे और समन का पालन नहीं करने के आरोप में 2024 में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर निचली अदालत ने संज्ञान लेकर व्यक्तिगत पेशी का आदेश दिया था।बाद में इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और अंतरिम रूप से व्यक्तिगत उपस्थिति पर लगी रोक नवंबर में हटने के बाद ट्रायल आगे बढ़ने लगा था।














