*JSSC CGL परीक्षा से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई हुई,कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया*
रांची – झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पिछले सितंबर में आयोजित स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में कथित रूप से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे जबकि आयोग और सरकार की एजेंसियों के द्वारा इनका खंडन किया गया. इससे संबंधित एक जनहित याचिका झारखंड हाई कोर्ट में है. उसकी आज सुनवाई हुई मुख्य न्यायाधीश की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है.
इससे संबंधित जितने भी पक्ष हैं सभी को जवाब दाखिल करना है.कोर्ट में अभ्यर्थियों की ओर से पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने तर्क दिया वहीं सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अपनी बात रखी.राजीव रंजन ने कहा कि यह जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. जबकि वादी पक्ष के वकील ने कहा कि इस परीक्षा में पेपर लीक हुए हैं, इसके साक्ष्य है. इस संबंध में अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी. उल्लेखनीय है कि वैसे तो कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है कि रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो सकता है.परंतु यह मौखिक टिप्पणी की गई कि आचार संहिता लगे होने के दौरान किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन या फिर उसका रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो सकता है.