रांची- झारखंड के साहिबगंज में नींबू पहाड़ के अवैध खनन को रोकने के राज्य सरकार के प्रयास को झटका लगा है.झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की सीबीआई जांच के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया है.हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच जारी रखने का आदेश दिया है.पहले इस पर रोक लगा दी गई थी.उल्लेखनीय है कि नींबू पहाड़ के अवैध खनन की शिकायत विजय हांसदा ने की थी.इस पर जिला पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं होने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.बाद में विजय हांसदा का स्टैंड बदलने लगा और उसने सीबीआई जांच के आवेदन को वापस लेने का आग्रह हाईकोर्ट से किया.लेकिन हाई कोर्ट ने इसे नहीं माना.हाईकोर्ट ने पिछले साल अगस्त में इसकी सीबीआई जांच के आदेश दिए थे.हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई जांच शुरू कर दी थी.प्राथमिक भी दर्ज की गई थी लेकिन राज्य सरकार की ओर से सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ अपील याचिका दाखिल की गई थी.इस अपील
याचिका पर आज यानी शुक्रवार 23 फरवरी को हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया.अब साहिबगंज के नींबू पहाड़ के अवैध खनन की जांच सीबीआई तेजी से कर सकेगी.
इस मामले में पंकज मिश्रा समेत कई लोग आरोपी हैं.उल्लेखनीय है कि अवैध खनन के बारे में पूर्व की हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाते रहे थे.पंकज मिश्रा झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता भी है.फिलहाल वह ईडी के मामले में जेल में हैं.मालूम हो की ईडी ने कहा था कि संथाल परगना विशेष कर साहिबगंज और आसपास के क्षेत्र में लगभग 1000 करोड़ के खनिज संसाधन का घोटाला हुआ है.यानी हाई कोर्ट के इस फैसले से राज्य के सत्ताधारी दलों को झटका लगा है.खास तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को. पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जांच के दायरे में आ सकते हैं.
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