रांची-झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिया है कि होमगार्ड के मामले में उसने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है और अगर यह अगली बार पूरा नहीं किया गया तो कोर्ट अवमानना का केस चलायेगा.

झारखंड हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने होमगार्ड के मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस एसएन पाठक ने आदेश दिया है कि अगर अगले 8 सप्ताह में राज्य की हेमंत सरकार ने होमगार्ड के मामले में पूर्व में दिए गए आदेश का पालन नहीं किया तो राज्य सरकार के गृह सचिव और डीजी होमगार्ड को कोर्ट में सशरीर हाजिर होना होगा. इस मामले में अगली तारीख 9 फरवरी,2024 रखी गई है.
पिछले दिनों झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि समान काम के लिए होमगार्ड को समान वेतन और भत्ता पुलिस कर्मियों के अनुरूप मिलना चाहिए. इस मामले को लेकर होमगार्ड संगठन ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है.











